ईडी ने बुधवार को यह जानकारी दी। गोप को राज्य के पलामू जिले की केंद्रीय जेल से हिरासत में लिया गया, जहां वह झारखंड पुलिस और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) द्वारा दर्ज एक मामले में बंद था। संघीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा, गिरफ्तारी के बाद गोप को ‘वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग’ के जरिए विशेष अदालत (पीएमएलए) रांची के समक्ष पेश किया गया, जिसने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
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धनशोधन का यह मामला राज्य पुलिस और एनआईए की प्राथमिकी से सामने आया हैं। पुलिस और एनआई ने उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, जबरन वसूली और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत आपराधिक गतिविधियों के आरोप में मामला दर्ज किया गया था तथा आरोप पत्र दाखिल किया गया था। उन्होंने कहा, पीएलएफआई के प्रमुख के रूप में गोप द्वारा संगठित गिरोह बनाकर जबरन वसूली की जा रही थी। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour
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