हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों को नए साल में बड़ी सौगात दी है। राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्ड, निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों में काम करने वाले अंशकालिक और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। यह नया वेतन ढांचा 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस बाबत अधिसूचना जारी की है। इस फैसले का मकसद कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही वेतन बढ़ाने की मांग को पूरा करना है।
जिलों को तीन श्रेणियों में बांटा गयासरकार ने सामाजिक-आर्थिक और विकास के अंतर को ध्यान में रखते हुए राज्य के जिलों को तीन श्रेणियों में बांटा है। हर श्रेणी में कर्मचारियों के अलग-अलग स्तर के हिसाब से वेतन दरें तय की गई हैं।
श्रेणी-1 जिलों में नया वेतनश्रेणी-1 के जिलों में स्तर-1 के कर्मचारियों को अब 19,900 रुपये मासिक, 765 रुपये प्रतिदिन और 96 रुपये प्रति घंटे का वेतन मिलेगा। स्तर-2 के कर्मचारियों के लिए यह 23,400 रुपये मासिक, 900 रुपये प्रतिदिन और 113 रुपये प्रति घंटे होगा। वहीं, स्तर-3 के कर्मचारियों को 24,100 रुपये मासिक, 927 रुपये प्रतिदिन और 116 रुपये प्रति घंटे का वेतन मिलेगा।
श्रेणी-2 जिलों की वेतन दरेंश्रेणी-2 के जिलों में स्तर-1 के कर्मचारियों का मासिक वेतन 17,550 रुपये, दैनिक वेतन 675 रुपये और प्रति घंटा 84 रुपये होगा। स्तर-2 के लिए यह 21,000 रुपये मासिक, 808 रुपये दैनिक और 101 रुपये प्रति घंटा होगा। स्तर-3 के कर्मचारियों को 21,700 रुपये मासिक, 835 रुपये दैनिक और 104 रुपये प्रति घंटे का वेतन मिलेगा।
श्रेणी-3 जिलों में वेतन संरचनाश्रेणी-3 के जिलों में स्तर-1 के कर्मचारियों को 16,250 रुपये मासिक, 625 रुपये प्रतिदिन और 78 रुपये प्रति घंटे का वेतन मिलेगा। स्तर-2 के लिए यह 19,800 रुपये मासिक, 762 रुपये दैनिक और 95 रुपये प्रति घंटा होगा। स्तर-3 के कर्मचारियों को 20,450 रुपये मासिक, 787 रुपये दैनिक और 98 रुपये प्रति घंटे का वेतन मिलेगा।
राज्य सरकार का कहना है कि यह वेतन संशोधन कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई और क्षेत्रीय असमानताओं के हिसाब से उचित पारिश्रमिक देने के लिए किया गया है। इससे कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी और उनकी मेहनत को सही सम्मान मिलेगा।
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