फिरोजाबाद, 21 जुलाई (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने सोमवार को अपनी ही पुत्री की हत्या की दोषी मां को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना लाइनपार के क्षेत्र चंदवार गेट निवासी सुनीता उर्फ मीना पत्नी राजेश कुमार ने 23 अप्रैल 2019 को अपनी बेटी नेहा उर्फ सोनम की दुपट्टे से गला घोंट तथा जमीन पर पटक कर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद में उसके शव को लेकर रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म नंबर 3/4 के पूर्वी छोर पर बैठ गई। उसी दौरान बिन्नू शर्मा नामक युवक वहा से निकला। उसे महिला पर शक हो गया। उसने तुरंत थाना जीआरपी पहुंच महिला के बारे में बताया। पता चलते ही पुलिस वहां पहुंची। महिला को पकड़ थाने ले गई। उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया।
पुलिस ने विवेचना के बाद महिला के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 7 जितेंद्र गुप्ता की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी एडीजीसी श्रीनारायण सक्सेना ने की। उन्होंने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय में पेश किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने सुनीत उर्फ मीना को हत्या का दोषी माना। न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 50000 रुपया अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़
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