नई दिल्ली, 11 जुलाई (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा कांग्रेस के पूर्व विधायक धरम सिंह छोकर को मनी लांड्रिंग मामले में 12 जुलाई तक जेल में सरेंडर करने का आदेश दिया है। जस्टिस राजेश बिंदल की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच ने ये आदेश दिया।
धरम सिह ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। धरम सिंह को ईडी ने 4 मई को दिल्ली के एक होटल से गिरफ्तार किया था। धरम सिंह का आरोप है कि ईडी ने उन्हें गिरफ्तारी के दौरान प्रताड़ित किया था। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने धरम सिंह को अपनी पसंद के अस्पताल में सर्जरी कराने के लिए अंतरिम जमानत दी थी। हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत की अवधि को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि स्वास्थ्य के आधार पर एक बार मिली अंतरिम जमानत को बार-बार नहीं बढ़ाया जा सकता है।
आज सुनवाई के दौरान धरम सिंह की ओर से पेश वकील ने कहा कि ईडी ने संविधान की धारा 21 का उल्लंघन करते हुए गिरफ्तारी की है। उन्होंने कहा कि धरम सिंह को गिरफ्तार करते समय ईडी की प्रताड़ना की वजह से उनके एक हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। उन्होंने कहा कि मनी लांड्रिंग कानून की धारा 45(1) के तहत एक बीमार आरोपित को जमानत दी जानी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए धरम सिंह को 12 जुलाई को सरेंडर करने का आदेश दिया।
(Udaipur Kiran) /संजय
(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम
You may also like
अगर आपने 30 दिन तक नहीं पी चाय, तो शरीर खुद बोलेगा “थैंक यू” – जानिए क्या होंगे असर '
हर दिन घी खाएं या मक्खन? स्टडीज़ ने खोले बड़े राज़. ये पढ़कर खुद तय कर पाएंगे सेहतमंद ऑप्शन '
अगर बच्चे के गले में कुछ अटक जाए तो तुरंत करें ये देसी और असरदार तरीका, बच जाएगी जान '
ये हैं भारत की 8 सबसे कठिन धार्मिक यात्राएं, जहां रास्ता मौत का भी हो सकता है लेकिन नहीं रुकती श्रद्धा '
भारत ने सुखोई के जरिए मिसाइल 'अस्त्र' का किया सफल परीक्षण, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई