जलपाईगुड़ी, 18 जुलाई (Udaipur Kiran) । पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में यहां की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने दोषी करार दिए गए दो आरोपितों कृष्ण महाली और अमित महाली को क्रमशः 25 साल और 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश रिंटू सुर ने शुक्रवार को दोषियों के लिए सजा का ऐलान किया।
अभियोजन पक्ष के वकील देबाशीष दत्ता ने बताया कि घटना की शिकायत 2023 में बानरहाट थाने में दर्ज कराई गई थी। एक युवक नाबालिग पीड़िता को अपने घर ले गया और उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ दुष्कर्म किया और घटना का वीडियो बनाकर अपने दोस्त को भेज दिया। आरोप है कि फिर दोनों दोस्तों ने नाबालिग को वीडियो वायरल करने का झांसा देकर ब्लैकमेल किया और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। घटना के दौरान नाबालिग गर्भवती हो गई। नाबालिग की मां ने अपनी बेटी में शारीरिक बदलाव देखकर जब उसकी मेडिकल जांच कराई तो असलियत सामने आई। बाद में पीड़ित परिवार की तरफ से बानरहाट थाने में शिकायत दर्ज कराई गई।
पुलिस ने घटना के साक्ष्य जुटा कर चार्जशीट दाखिल किया। अदालत में कुल 12 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। जिसके बाद अदालत ने दोनों आरोपितों को दोषी करार देते हुए उनमें से एक को 25 साल का सश्रम कारावास और एक लाख रुपया जुर्माना तथा दूसरे आरोपित को 20 साल के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को छह लाख रुपया मुआवजा देने का आदेश दिया है।
(Udaipur Kiran) / सचिन कुमार
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