Prayagraj, 11 नवम्बर (Udaipur Kiran) . इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने चित्रकूट के चर्चित कोषागार घोटाले के आरोपित रिटायर सहायक कोषाधिकारी अवधेश प्रताप सिंह की गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक के लिए रोक लगा दी है.
यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा एवं न्यायमूर्ति अचल सचदेवा की खंडपीठ ने दिया है. चित्रकूट के कर्वी थाने में कोषागार घोटाले में 97 कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. इनमें मुख्य आरोपित सहायक लेखाकार संदीप श्रीवास्तव की मौत हो चुकी है. इसी घोटाले में सहायक कोषाधिकारी याची अवधेश प्रताप सिंह को भी आरोपी बनाया गया है. उसने गिरफ्तारी पर रोक लगाने और मुकदमा रद्द करने की मांग में यह याचिका दाखिल की.
याची के अधिवक्ता विनीत विक्रम ने दलील दी कि एफआईआर के पहले हुई विभागीय जांच में याची के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिले. केवल संदेह के आधार पर याची का नाम एफआईआर में डाल दिया गया है.
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
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