जयपुर। राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा में प्राध्यापक (कृषि) के पद पर सीधी भर्ती हेतु योग्यता में अब आईसीएआर के स्थान पर यूजीसी से मान्यता प्राप्त डिग्री मान्य होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में इस संबंध में सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है।
इस बात की जानकारी उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेम चन्द बैरवा ने मीडिया को दी है। उन्होंने बताया कि राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा में प्राध्यापक (कृषि) के पद पर सीधी भर्ती हेतु योग्यता में आईसीएआर के स्थान पर यूजीसी से मान्यता प्राप्त डिग्री को मान्य किया गया है। इसी प्रकार, एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त बीएड को ही मान्य किया गया है। इसके लिए राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2021 में संशोधन किया जा रहा है।
प्रेम चन्द बैरवा ने इस दौरान जानकारी दी कि जल संसाधन विभाग में राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (सिंचाई शाखा) नियम-1967 में पटवारी पद की शैक्षणिक योग्यता, भर्ती हेतु स्कीम व परीक्षा पाठ्यक्रम को राजस्व विभाग के पटवारी के समान की जा रही है।
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