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Rajasthan: भजनलाल सरकार इन लोगों से करेगी वसूली को लेकर सख्ती, इसकी बढ़ा दी है अवधि

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जयपुर। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने गिव अप अभियान की अवधि को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने खाद्य आपूर्ति सेवा समिति एवं विभागीय अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक में इस संबंध में जानकारी दी है। गोदारा ने कहा कि पात्र और वंचित लोग ही खाद्य सुरक्षा से जुड़े, यह सुनिश्चित करना प्रवर्तन एजेंसी का दायित्व है।

एजेंसी पात्रता का सत्यापन-जांच डोर टू डोर करने के साथ नए जुड़े लाभार्थियों की पात्रता की नियमित मोनिटरिंग करेंगी। दुकानवार अपात्र लोगों की सूची बनाकर सार्वजनिक स्थानों, पंचायत समितियों, नगर पालिकाओं, कलेक्ट्रेट, रसद कार्यालय में चस्पा की जाएगी, उन्हें नोटिस दिए जाएंगे और गेहूं वसूली की विधिक कार्रवाई शुरू की जाएगी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि अपात्रों को चिन्हित करने की प्रक्रिया निरन्तर जारी है। 31 अक्टूबर तक स्वेच्छा से गिव अप नहीं करने वाले अपात्र लाभार्थियों से 01 नवम्बर से 30 रुपए 57 पैसे प्रति किलोग्राम गेंहू की दर से वसूली की जाएगी।

नए लाभार्थियों को मिल रहा है ये लाभ
गोदारा ने बताया कि असल हकदारों तक लाभ पहुंचाने के उद्वेश्य से शुरू किए गए गिव अप अभियान में लगभग 31 लाख अपात्र लोगों द्वारा स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा छोड़ी गई है। इससे बनी रिक्तियों व ई-केवाईसी नहीं करवाने से लगभग 60 लाख नए पात्र लाभार्थी खाद्य सुरक्षा से जुड़े है। इन नए लाभार्थियों को प्रतिमाह 5 किलोग्राम निःशुल्क गेंहू के साथ मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के तहत 450 रूपए में प्रति परिवार प्रतिवर्ष 12 घरेलू गैस सिलेण्डर, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में परिवार का निःशुल्क पंजीकरण एवं 25 लाख रूपए तक का निःशुल्क इलाज तथा मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में परिवार का 10 लाख रुपए तक का निःशुल्क दुर्घटना बीमा कवर का लाभ भी मिल रहा है।

PC:republicbharat
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