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उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यूपी पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को मंजूरी देकर उन्हें बड़ी राहत दी है। इस फैसले को हाल ही में राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दी थी और उम्मीद है कि इससे अग्निपथ योजना के तहत अपनी चार साल की सेवा पूरी करने वाले युवाओं को लाभ मिलेगा।
यूपी के मंत्री सुरेश खन्ना ने मीडिया को बताया कि यह आरक्षण कांस्टेबल, फायरमैन और घुड़सवार पुलिस जैसे पदों के लिए सीधी भर्ती पर लागू होगा। इस कोटे के अलावा, पूर्व अग्निवीरों को ऊपरी आयु सीमा में तीन साल की छूट भी मिलेगी, जिससे उन्हें पुलिस भर्ती के लिए अर्हता प्राप्त करने का बेहतर मौका मिलेगा।
इस फैसले की एक उल्लेखनीय विशेषता मुख्य आरक्षण के भीतर उप-आरक्षणों को शामिल करना है। इसका मतलब है कि पूर्व अग्निवीर जो ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी या ओबीसी श्रेणियों से संबंधित हैं, उन्हें भी उनकी संबंधित सामाजिक श्रेणियों के आधार पर आरक्षण का लाभ मिलेगा। यह नीति 2026 से लागू होगी और अग्निवीरों का पहला बैच उसी साल यूपी पुलिस में शामिल होने की उम्मीद है।
अन्य राज्य भी आरक्षण दे रहे हैं
उत्तर प्रदेश भूतपूर्व अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ देने वाला पहला राज्य नहीं है। हरियाणा, राजस्थान और असम जैसे राज्य पहले ही ऐसी ही नीतियाँ लागू कर चुके हैं:
हरियाणा ने पुलिस और अन्य सरकारी विभागों में अग्निवीरों को प्राथमिकता देने का वादा किया है।
राजस्थान पुलिस और होमगार्ड क्षेत्रों में भूतपूर्व अग्निवीरों को अवसर प्रदान कर रहा है।
असम ने भी राज्य सरकार की नौकरियों में अग्निवीरों के लिए आरक्षण लागू किया है।
केंद्रीय बल भी प्राथमिकता दे रहे हैं
राष्ट्रीय स्तर पर, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी जैसे केंद्रीय सशस्त्र बलों ने अग्निपथ योजना के तहत अपनी सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों के लिए पहले ही प्राथमिकता भर्ती की घोषणा कर दी है।
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