नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व राजनयिक लक्ष्मी पुरी के द्वारा दायर मानहानि मामले में तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद साकेत गोखले की ओर से दायर हलफनामे पर आपत्ति जताई और उनसे दोबारा नया हलफनामा दाखिल करने को कहा। साकेत गोखले ने लक्ष्मी पुरी को 50 लाख रुपये का मुआवजा देने के एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपील की है। साकेत गोखले को इससे पहले कोर्ट ने निर्देश दिया था कि वो लक्ष्मी पुरी के खिलाफ किए गए ट्वीट के लिए सोशल मीडिया और टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के जरिए माफी मांगें और उनको मानहानि के लिए मुआवजा दें। गोखले ने हालांकि हाल ही में लक्ष्मी पुरी से सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली थी।
हाईकोर्ट के जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रेणु भटनागर की पीठ ने कहा कि टीएमसी सांसद ने जो हलफनामा दिया है उसमें न्यायालय की कुछ मौखिक टिप्पणियों को दोहराया गया है। इसी पर आपत्ति जताते हुए कोर्ट ने कहा, पहले आप हलफनामा वापस लें और दूसरा हलफनामा दायर करें। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 जुलाई की तारीख तय की है। साकेत गोखले के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता अमित सिब्बल ने इस बात पर सहमति जताई कि मौखिक टिप्पणियों को हलफनामे में शामिल नहीं किया जाना चाहिए था। आपको बता दें कि पूर्व राजनयिक लक्ष्मी पुरी केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी हैं।
टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने लक्ष्मी पुरी के द्वारा स्विट्जरलैंड में फ्लैट खरीदने का आरोप लगाते हुए इस मामले की ईडी से जांच कराने की मांग की थी। वहीं लक्ष्मी पुरी ने दावा किया कि गोखले ने दुर्भावनापूर्ण और गलत जानकारी पर आधारित आरोप लगाए और इसी के चलते उन्होंने मानहानि का मामला दर्ज करा दिया था। साकेत गोखले ने अपनी माफी में कहा था कि मैं 13 जून और 23 जून 2021 को लक्ष्मी पुरी के खिलाफ किए गए अपने ट्ववीट्स के लिए बिना शर्त माफी मांगता हूं। इन ट्वीट्स में मैंने लक्ष्मी पुरी पर विदेश में उनकी संपत्ति खरीद को लेकर भ्रामक आरोप लगाए थे, इस बात का मुझे बेहद अफसोस है।
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