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Savings Account : बैंक खाते में लेनदेन की सीमा तय,जानिए कब मिलेगा आयकर विभाग से नोटिस

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Savings Account : बैंक खाते में लेनदेन की सीमा तय,जानिए कब मिलेगा आयकर विभाग से नोटिस

News India Live, Digital Desk: बैंक खाते में कैश जमा और निकासी को लेकर सरकार और आयकर विभाग ने कुछ नियम बनाए हैं, जिन्हें जानना जरूरी है। इन नियमों का पालन न करने पर आपको आयकर विभाग की ओर से नोटिस मिल सकता है। आयकर विभाग न केवल आपकी आय, बल्कि बैंक अकाउंट में हुए कैश लेनदेन की भी कड़ी निगरानी करता है। अगर आप तय सीमा से अधिक रकम खाते में जमा कराते या निकालते हैं, तो आयकर विभाग तुरंत इसकी जानकारी बैंक से लेता है।

रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के मुताबिक, आप एक वित्तीय वर्ष में अपने बचत खाते (Savings Account) में अधिकतम 10 लाख रुपये तक नकद जमा कर सकते हैं। यदि कोई इस सीमा से अधिक रकम जमा करता है, तो बैंक इसकी जानकारी तुरंत आयकर विभाग को भेज देता है। इसके बाद विभाग खाताधारक से रकम के स्रोत (source of income) के बारे में जानकारी मांग सकता है।

स्रोत न बता पाने पर क्या होगा?

अगर खाताधारक आय का स्रोत स्पष्ट नहीं कर पाता, तो आयकर विभाग इस रकम पर:

  • 60% टैक्स

  • 25% सरचार्ज

  • 4% सेस

लगा सकता है। इस तरह कुल टैक्स दर 89.59% तक पहुंच जाती है।

आप एक दिन में नकद लेनदेन (कैश ट्रांजैक्शन) के जरिए अधिकतम 2 लाख रुपये तक की ही रकम निकाल या जमा कर सकते हैं। इस सीमा में बैंक से कैश निकालना, एक खाते से दूसरे खाते में नकदी ट्रांसफर करना, और कैश में भुगतान (Payment) करना भी शामिल है।

जमा पर पैन कार्ड की अनिवार्यता
  • बैंक में एक दिन में 50,000 रुपये तक जमा करने पर पैन कार्ड की जरूरत नहीं होती।

  • 50,000 रुपये से ज्यादा जमा करने पर पैन कार्ड देना अनिवार्य है।

कैश जमा से जुड़ी मुख्य बातें संक्षेप में:
  • एक दिन में 2 लाख रुपये या अधिक जमा करने पर आयकर अधिनियम की धारा 269ST के तहत 100 प्रतिशत पेनल्टी लग सकती है।

  • एक साल में बचत खाते में अधिकतम 10 लाख रुपये नकद जमा किए जा सकते हैं।

इसलिए सभी खाताधारकों को सलाह दी जाती है कि वे बैंक खाते में रकम जमा करते समय नियमों का ध्यान रखें, ताकि किसी भी कानूनी कार्रवाई या नोटिस से बचा जा सके।

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