नई दिल्ली: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बिकने वाले कुछ वॉकी-टॉकी डिवाइसों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। इन डिवाइसों में ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी, लाइसेंसिंग जानकारी और इक्विपमेंट टाइप अप्रूवल (ETA) जैसी जरूरी जानकारी नहीं दी जा रही है। यह एक्शन इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि ऐसा करना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885, वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 और कुछ नियमों का उल्लंघन है। सीसीपीए इन नियमों का पालन सुनिश्चित करने, उपभोक्ताओं की सुरक्षा बढ़ाने और डिजिटल बाजार को सही रखने के लिए दिशानिर्देश जारी करेगा। भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ती टेंशन के बीच सरकार ने यह कदम उठाया है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस फैसले के बारे में पूरी जानकारी शेयर की है। दरअसल, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कुछ ऐसे वॉकी-टॉकी बेचे जा रहे हैं जिनमें यह नहीं बताया जा रहा कि वे किस फ्रिक्वेंसी पर काम करते हैं। साथ ही, उनके लिए लाइसेंस है या नहीं और क्या उन्हें सरकार से मंजूरी मिली है, यह भी नहीं बताया जा रहा है। कानूनों का उल्लंघन ऐसा करना कई कानूनों का उल्लंघन है। इनमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 भी शामिल है। इस कानून के अनुसार, उपभोक्ताओं को उत्पादों के बारे में सही जानकारी मिलनी चाहिए। इसके अलावा, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 और वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 भी तोड़े जा रहे हैं। ये कानून वायरलेस डिवाइसों के इस्तेमाल को नियंत्रित करते हैं। प्रह्लाद जोशी ने बताया कि 'उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 18(2)(l)' के तहत सीसीपीए कुछ खास नियम जारी करेगा। इसका लक्ष्य है कि कानून का पालन हो, ग्राहकों की सुरक्षा हो और ऑनलाइन बाजार ठीक रहे। देश की सुरक्षा को खतरा गैर-अनुपालन वाले वायरलेस डिवाइसों की बिक्री से देश की सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है। इसलिए, सीसीपीए ने यह कदम उठाया है। सभी विक्रेताओं को नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है। ऐसा करने से उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा होगी और गलत व्यापारिक गतिविधियों को रोका जा सकेगा। विक्रेताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे सभी जरूरी जानकारी दें और नियमों का पालन करें। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
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