खरगोन: भाजपा की गोगावां जनपद अध्यक्ष गंगाबाई मंडलोई की बहू मनीषा पति अजीत मंडलोई को मंगलवार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मनीषा पर आरोप है कि उसने फर्जी अंकसूची लगा कर आंगनवाड़ी की नौकरी हासिल की थी। गोगावां पुलिस ने मंगलवार को पैनपुर से मनीषा को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद दोपहर में खरगोन में राज पांडे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की कोर्ट में पेश किया। यहां से मनीषा को एक दिन की पुलिस रिमांड दी गई है।
दरअसल, 2019 में आंगनवाड़ी क्रमांक 1 में मनीषा के साथ 20 महिलाओं ने आवेदन किया था। इसमें मनीषा पिता घनश्याम मौर्य (शादी के बाद मनीषा पति अजीत मंडलोई) का नाम 63 प्रतिशत के साथ पहले नंबर पर आया था। इसमें योग्यता थी, बीए में तीसरा व बारहवीं में 87 प्रतिशत रहा। दूसरे नंबर पर रोशनी सुखलाल, तीसरे पर जागृति सज्जन सिंह व चौथे पर बस्कर करोंदे थी। इसमें रोशनी व बस्कर ने नियुक्ति की आपत्ति लगाकर शिकायत की।
337 की जगह कर दिया 437
जांच में बारहवीं की अंकसूची(पुनासा विद्यालय खंडवा) में 337 अंक की जगह 437 अंक मिले। मार्कशीट में छेड़छाड़ कर 100 अंक बढ़ा लिए थे। महिला एवं बाल विकास विभाग ने 16 अगस्त 2023 को थाना प्रभारी गोगावां को केस दर्ज करने का आवेदन दिया था।
पूरे गिरोह की पुलिस कर रही जांच
मामले में एडवोकेट लखन सिंह पवार ने हाईकोर्ट इंदौर में याचिका दायर की। इसके बाद हाईकोर्ट के निर्देश पर 4 नवंबर 2024 को धारा 420,467,468,471 में प्रकरण पंजीबद्ध हुआ। करीब 11 महीने बाद मंगलवार को गिरफ्तारी हुई। यह भी पता किया जाएगा कि अंकसूची बनवाने से लेकर मार्कशीट बदलवाने तक व अंक गणना में कौन-कौन लिप्त है।
दरअसल, 2019 में आंगनवाड़ी क्रमांक 1 में मनीषा के साथ 20 महिलाओं ने आवेदन किया था। इसमें मनीषा पिता घनश्याम मौर्य (शादी के बाद मनीषा पति अजीत मंडलोई) का नाम 63 प्रतिशत के साथ पहले नंबर पर आया था। इसमें योग्यता थी, बीए में तीसरा व बारहवीं में 87 प्रतिशत रहा। दूसरे नंबर पर रोशनी सुखलाल, तीसरे पर जागृति सज्जन सिंह व चौथे पर बस्कर करोंदे थी। इसमें रोशनी व बस्कर ने नियुक्ति की आपत्ति लगाकर शिकायत की।
337 की जगह कर दिया 437
जांच में बारहवीं की अंकसूची(पुनासा विद्यालय खंडवा) में 337 अंक की जगह 437 अंक मिले। मार्कशीट में छेड़छाड़ कर 100 अंक बढ़ा लिए थे। महिला एवं बाल विकास विभाग ने 16 अगस्त 2023 को थाना प्रभारी गोगावां को केस दर्ज करने का आवेदन दिया था।
पूरे गिरोह की पुलिस कर रही जांच
मामले में एडवोकेट लखन सिंह पवार ने हाईकोर्ट इंदौर में याचिका दायर की। इसके बाद हाईकोर्ट के निर्देश पर 4 नवंबर 2024 को धारा 420,467,468,471 में प्रकरण पंजीबद्ध हुआ। करीब 11 महीने बाद मंगलवार को गिरफ्तारी हुई। यह भी पता किया जाएगा कि अंकसूची बनवाने से लेकर मार्कशीट बदलवाने तक व अंक गणना में कौन-कौन लिप्त है।
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