नई दिल्ली: जीएसटी की नई दरें कल यानी 22 सितंबर से लागू हो चुकी हैं। नई दरों के बाद काफी चीजें सस्ती हो गई हैं। जीएसटी कम होने के बाद कई कंपनियों ने काफी चीजों के दाम कर दिए हैं और ग्राहक को इसका फायदा मिल भी रहा है। वहीं कई कंपनियां और दुकानदार ऐसे भी हैं जो सरकार के जीएसटी कटौती के फैसले के बाद भी ग्राहकों को महंगा सामान दे रहे हैं। अगर आपको भी सामान महंगा मिल रहा है तो आप इसकी शिकायत संबंधित विभाग या केंद्र सरकार के हेल्पलाइन नंबर पर कर सकते हैं।
हाल ही में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने एक घोषणा की है। मंत्रालय ने इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म (INGRAM) पोर्टल पर एक नया सेक्शन शुरू किया है। यह सेक्शन उन उपभोक्ताओं की शिकायतों और सवालों को सुनेगा जिन्हें जीएसटी कटौती के बाद भी उसका लाभ नहीं मिल रहा है। मंत्रालय के तहत आने वाले उपभोक्ता मामले विभाग ने यह फैसला लिया है। वे नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (NCH) को 'नेक्स्ट-जेन GST रिफॉर्म्स 2025' के साथ जोड़ना चाहते हैं।
कहां करें शिकायत? 1. फोन नंबर
ग्राहक शिकायत दर्ज कराने के लिए टोल-फ्री नंबर 1915 या 1800 11 4000 पर सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच कॉल कर सकते हैं। यह नंबर नेशनल हॉलिडे के दिन काम नहीं करता है। साथ ही फोन नंबर 8800001915 पर मैसेज के माध्यम से भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
2. वेबसाइट और ऐप
आप INGRAM की वेबसाइट consumerhelpline.gov.in पर जाकर भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इस वेबसाइट पर उपभोक्ता 17 भाषाओं में अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। इन भाषाओं में हिंदी, अंग्रेजी, कश्मीरी, पंजाबी, नेपाली, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, मैथिली, संथाली, बंगाली, ओडिया, असमिया और मणिपुरी शामिल हैं। इस वेबसाइट के अलावा आप उमंग ऐप और नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (NCH) ऐप के जरिए भी शिकायत कर सकते हैं। इन ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल करके शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
कैसे होगी कंपनी या दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई?मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि हेल्पलाइन उपभोक्ताओं की शिकायतों से मिलने वाले डेटा को कंपनियों, CBIC और दूसरी संबंधित एजेंसियों के साथ शेयर करेगी। इससे जरूरी कानूनों के तहत समय पर कार्रवाई की जा सकेगी। इससे GST नियमों का पालन करने में मदद मिलेगी।
सरकार बोली- होगा एक्शनजो कंपनियां या दुकानदार जीएसटी कटौती का लाभ ग्राहकों को नहीं देंगे, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार निगरानी रख अगर उपभोक्ताओं को लाभ नहीं दिया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
हाल ही में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने एक घोषणा की है। मंत्रालय ने इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म (INGRAM) पोर्टल पर एक नया सेक्शन शुरू किया है। यह सेक्शन उन उपभोक्ताओं की शिकायतों और सवालों को सुनेगा जिन्हें जीएसटी कटौती के बाद भी उसका लाभ नहीं मिल रहा है। मंत्रालय के तहत आने वाले उपभोक्ता मामले विभाग ने यह फैसला लिया है। वे नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (NCH) को 'नेक्स्ट-जेन GST रिफॉर्म्स 2025' के साथ जोड़ना चाहते हैं।
कहां करें शिकायत? 1. फोन नंबर
ग्राहक शिकायत दर्ज कराने के लिए टोल-फ्री नंबर 1915 या 1800 11 4000 पर सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच कॉल कर सकते हैं। यह नंबर नेशनल हॉलिडे के दिन काम नहीं करता है। साथ ही फोन नंबर 8800001915 पर मैसेज के माध्यम से भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
2. वेबसाइट और ऐप
आप INGRAM की वेबसाइट consumerhelpline.gov.in पर जाकर भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इस वेबसाइट पर उपभोक्ता 17 भाषाओं में अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। इन भाषाओं में हिंदी, अंग्रेजी, कश्मीरी, पंजाबी, नेपाली, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, मैथिली, संथाली, बंगाली, ओडिया, असमिया और मणिपुरी शामिल हैं। इस वेबसाइट के अलावा आप उमंग ऐप और नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (NCH) ऐप के जरिए भी शिकायत कर सकते हैं। इन ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल करके शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
कैसे होगी कंपनी या दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई?मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि हेल्पलाइन उपभोक्ताओं की शिकायतों से मिलने वाले डेटा को कंपनियों, CBIC और दूसरी संबंधित एजेंसियों के साथ शेयर करेगी। इससे जरूरी कानूनों के तहत समय पर कार्रवाई की जा सकेगी। इससे GST नियमों का पालन करने में मदद मिलेगी।
सरकार बोली- होगा एक्शनजो कंपनियां या दुकानदार जीएसटी कटौती का लाभ ग्राहकों को नहीं देंगे, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार निगरानी रख अगर उपभोक्ताओं को लाभ नहीं दिया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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