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26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की अर्जी पर तिहाड़ के जवाब का इंतजार

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नई दिल्ली : परिवार के सदस्यों से बात करने की इजाजत मांग रहे तहव्वुर राणा की अर्जी पर अदालत अब 9 जून को विचार करेगी। राणा 26/11/2008 के मुंबई आतंकी हमलों का आरोपी है और वर्तमान में तिहाड़ जेल में बंद है। उसे अमेरिका से प्रत्यर्पण कर भारत लाया गया है। स्पेशल जज चंदर जीत सिंह ने बुधवार को तिहाड़ जेल अधिकारियों को मामले में जवाब दाखिल करने की अनुमति दी। अदालत ने अर्जी पर एनआईए के जवाब को रिकॉर्ड पर ले लिया और उसे जेल अधिकारियों को एक कॉपी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, जिसके आधार पर जेल अधिकारी अपना जवाब दाखिल करेंगे।



अदालत ने 28 मई को तिहाड़ जेल के अधिकारियों को आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा की याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। पाकिस्तानी मूल का 64 वर्षीय कनाडाई कारोबारी फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकवादी हमले के मुख्य साजिशकर्ता डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी के करीबी सहयोगी राणा को अमेरिका से प्रत्यर्पण कर भारत लाया गया है।



इससे पहले भी राणा ऐसी मांग कर चुका है, जिसका विरोध करते हुए नैशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) ने आशंका जताई थी कि जेल में बंद राणा को उसके परिवार के सदस्यों से बात करने की इजाज़त दी गई तो वह उनसे कोई गुप्त-अहम जानकारी साझा कर सकता है। राणा ने तब परिवार के सदस्यों को उसके हाल को लेकर चिंता में होने का हवाला दिया था। अदालत ने तब सुरक्षा कारणों से उसकी इस मांग को ठुकरा दिया था।



अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को उसके प्रत्यर्पण के खिलाफ उसकी समीक्षा याचिका खारिज कर दी थी। 26 नवंबर 2008 को 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों के एक गुट ने अरब सागर में समुद्री मार्ग से भारत की वित्तीय राजधानी (मुंबई) में घुसपैठ करने के बाद एक रेलवे स्टेशन, दो लक्जरी होटलों और एक यहूदी केंद्र पर समन्वित हमला किया था। इस हमले में 166 लोगों की मौत हो गई थी।

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