सास बहू में प्यार भी होता है और अनबन भी. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो छोटी-छोटी बातों को इस कदर दिल पर लगा बैठते हैं कि गुस्से में खौफनाक कदम तक उठा लेते हैं. ऐसा ही एक मामला सामने आया है झारखंड के देवघर से. यहां साल 2022 में एक बहू की हत्या उसकी सास ने कर दी थी, वो भी छोटे से झगड़े के बाद. अब इस पर कोर्ट का फैसला आया है. कोर्ट ने आरोपी सास को बहू की हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-तृतीय राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने यह फैसला सुनाया है. दोषी सास का नाम अनीता देवी है, जो 60 साल की है. अतिरिक्त सरकारी वकील अशोक कुमार राय ने बताया- पीड़िता कविता देवी ने अपनी मृत्यु से पहले अपना बयान दिया था, जिसके आधार पर घटना वाले दिन 23 अप्रैल, 2022 को सारवां थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई.
सास के साथ हुआ था बहू का झगड़ा, फिर…
मृतका के बयान के अनुसार, उसके और उसकी सास के बीच झगड़ा हुआ था. इसके बाद, वह अपने घर लौट आई, जहां सूखा भूसा रखा था. कुछ ही देर बाद, उसकी सास वहां आई और आग जला दी, जिससे उसकी साड़ी में आग लग गई. वह मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया. कुछ लोगों ने आग बुझाई, लेकिन बाद में उसकी मौत हो गई.
10 मार्च को आरोप पत्र दाखिल किया गया
दस मार्च, 2025 को आरोप-पत्र दाखिल किया गया, जिसके बाद अदालत ने त्वरित सुनवाई की और अपना फैसला सुनाया. अब बहू की हत्या करने वाली सास अनीता देवी को आजीवन कारावास की सजा भुगतनी होगी.
You may also like
किम कार्दशियन ने करवाई एक और प्लास्टिक सर्जरी? मास्क से ढका पूरा चेहरा देख यूजर्स पूछ रहे सवाल
चीन ने संयुक्त राष्ट्र पर केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने का आह्वान किया
21 अक्टूबर, Evening News Headlines: आज शाम तक की सभी ताजा खबरें क्रिकेट जगत से
Bolero पर 90000 हजार तो Scorpio N पर 40 हजार की छूट, इस महीने महिंद्रा दे रही बंपर फायदे
'घोड़े की तरह काम करें' जापान की पहली महिला PM ने पहले ही भाषण में भरा जोश!