3 सितंबर 2025 को जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में लिए फैसलों से जनता को बड़ी राहत मिली है। सरकार के द्वारा कई जरूरी सामानों पर जीएसटी की दर कम कर दी गई है और 33 जीवन रक्षक दवाइयों पर लगने वाले 12% के जीएसटी को पूरी तरह से हटाकर शून्य कर दिया गया है। इसके अलावा पांच प्रतिशत और 18% के जीएसटी स्लैब को भी मंजूरी मिली है।
जीवन रक्षक दवाएं होगी सस्तीसरकार के द्वारा ऐसी दवाइयां को सस्ता किया गया है जो दुर्लभ और गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होती हैं। ऐसी दवाइयां से जीएसटी 12% से हटाकर जीरो कर दिया गया है जिससे कि मरीजों और उनके परिवार वालों को बड़ी राहत मिले। इसमें कैंसर जैसी बीमारियां भी शामिल है जिनके इलाज के लिए आर्थिक रूप से कमजोर परिवार वालों को महंगे दवाओं का खर्च उठाने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब सरकार के द्वारा इन 33 जीवन रक्षक दवाओं से हटाए गए जीएसटी के बाद गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए दवाई खरीदना सस्ता हो जाएगा।
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जीएसटी काउंसिल की बैठक के दौरान यह भी बताया गया है कि 22 सितंबर 2025 से 33 जीवन रक्षक दवाओं की खरीदी पर कोई जीएसटी का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। इन बीमारियों में कैंसर, जेनेटिक बीमारियां या ब्लड डिसऑर्डर जैसे अन्य गंभीर बीमारियां शामिल हैं।
ये रहे 33 जीवन रक्षक दवाइयों के नामओनासेम्नोजीन अबेपार्वोवेक , अस्सिमिनिब, मेपोलिज़ुमाब, पेगाइलेटेड लिपोसोमल इरिनोटेकन , दारातुमुमाब, दारातुमुमाब (सबक्यूटेनियस), टेक्लिस्टमाब, अमिवान्तमाब, एलेक्टिनिब, रिस्डिप्लाम, ओबिनुटुज़ुमाब, पोलाटुज़ुमाब वेडोटिन, एन्ट्रेक्टिनिब, अटेज़ोलिज़ुमाब , स्पेसोलिमाब , वेलाग्लुसेरेस अल्फा, अगाल्सिडेस अल्फा, रुरियोक्टोकॉग अल्फा पेगोल, इडुरसुल्फेटेस, अल्ग्लुकोसिडेस अल्फा , लारोनिडेस, ओलिपुडेस अल्फा, टेपोटिनिब, एवेलुमाब, एमिसिज़ुमाब, बेलुमोसुडिल, मिग्लुस्तात, वेलमानेस अल्फा, अलिरोकुमाब, एवोलोकुमाब, सिस्टामीन बिटारट्रेट, सी1-इनहिबिटर (इंजेक्शन) इन्क्लिसिरन।
जीवन रक्षक दवाएं होगी सस्तीसरकार के द्वारा ऐसी दवाइयां को सस्ता किया गया है जो दुर्लभ और गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होती हैं। ऐसी दवाइयां से जीएसटी 12% से हटाकर जीरो कर दिया गया है जिससे कि मरीजों और उनके परिवार वालों को बड़ी राहत मिले। इसमें कैंसर जैसी बीमारियां भी शामिल है जिनके इलाज के लिए आर्थिक रूप से कमजोर परिवार वालों को महंगे दवाओं का खर्च उठाने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब सरकार के द्वारा इन 33 जीवन रक्षक दवाओं से हटाए गए जीएसटी के बाद गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए दवाई खरीदना सस्ता हो जाएगा।
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Reduction of cement from 28% to 18% because for building homes, it is an important commodity.
— Economic Times (@EconomicTimes) September 3, 2025
Health related items - GST on 33 life saving drugs and medicines have come down from 12% to Nil. GST on three life saving medicines used for treatment of cancer have come down from 5 to… pic.twitter.com/3Xpm1d8Dy7
जीएसटी काउंसिल की बैठक के दौरान यह भी बताया गया है कि 22 सितंबर 2025 से 33 जीवन रक्षक दवाओं की खरीदी पर कोई जीएसटी का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। इन बीमारियों में कैंसर, जेनेटिक बीमारियां या ब्लड डिसऑर्डर जैसे अन्य गंभीर बीमारियां शामिल हैं।
ये रहे 33 जीवन रक्षक दवाइयों के नामओनासेम्नोजीन अबेपार्वोवेक , अस्सिमिनिब, मेपोलिज़ुमाब, पेगाइलेटेड लिपोसोमल इरिनोटेकन , दारातुमुमाब, दारातुमुमाब (सबक्यूटेनियस), टेक्लिस्टमाब, अमिवान्तमाब, एलेक्टिनिब, रिस्डिप्लाम, ओबिनुटुज़ुमाब, पोलाटुज़ुमाब वेडोटिन, एन्ट्रेक्टिनिब, अटेज़ोलिज़ुमाब , स्पेसोलिमाब , वेलाग्लुसेरेस अल्फा, अगाल्सिडेस अल्फा, रुरियोक्टोकॉग अल्फा पेगोल, इडुरसुल्फेटेस, अल्ग्लुकोसिडेस अल्फा , लारोनिडेस, ओलिपुडेस अल्फा, टेपोटिनिब, एवेलुमाब, एमिसिज़ुमाब, बेलुमोसुडिल, मिग्लुस्तात, वेलमानेस अल्फा, अलिरोकुमाब, एवोलोकुमाब, सिस्टामीन बिटारट्रेट, सी1-इनहिबिटर (इंजेक्शन) इन्क्लिसिरन।
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