केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़े करदाताओं के लिए बड़ी राहत जारी की है. सीबीडीटी के द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया, जिसमें 31 मार्च 2024 तक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दाखिल हुए आईटीआर की प्रोसेसिंग के लिए अधिक समय दिया गया है. यह फैसला उन इनकम टैक्स रिटर्न के लिए दिया गया है जिन्हें सीपीसी बेंगलुरु ने टेक्निकल कारणों से अमान्य कर दिया था. अब उन्हें फिर से प्रोसेस करने का मौका दिया जा रहा है. इन सभी आईटीआर की जानकारी करदाताओं को 31 मार्च 2026 तक भेजी जाएगी.
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सर्कुलर के अनुसार सीबीडीटी को कई शिकायतें मिली थी जिसमें सीपीसी बेंगलुरु के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न को कुछ तकनीकी कारणों से अमान्य घोषित कर दिया गया. जिसके कारण कई करदाताओं को रिफंड प्राप्त नहीं हो पाया. क्योंकि इनकी प्रोसेसिंग की समय सीमा निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए 31.12.2024 थी, जो समाप्त हो चुकी है. इसलिए इन्हें कानून कानूनी रूप से मान्य किया जाना जरूरी है.
किसे नहीं मिलेगा लाभ?इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 119 के अंतर्गत रिटर्न प्रोसेसिंग की समय सीमा को बढ़ाने में ढील प्राप्त होती है. हालांकि सीबीटी द्वारा जारी सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि जिन करदाताओं ने पैन आधार लिंक नहीं किया है उन्हें रिफंड नहीं जारी किया जाएगा. यानी जिन कर दाताओं का रिटर्न केवल तकनीकी कारणों से अमान्य घोषित कर दिया गया था उन्हें अब रिफंड प्राप्त हो सकेगा.
आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेटनिर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तिथि को बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया है. यदि आपने अभी तक अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है तो इस तिथि से पहले जरूर कर लें. यदि आप इस अंतिम तिथि से भी चूक जाते हैं तो 31 दिसंबर से पहले विलंबित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं.
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Central Board of Direct Taxes issues Circular 10/2025, providing relaxation of time limit for the processing of electronically filed income tax returns.
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) July 28, 2025
For detailed information, access the Circular 10/2025 via the link below:https://t.co/S9PYBjgvwn pic.twitter.com/T0fevCCD0S
सर्कुलर के अनुसार सीबीडीटी को कई शिकायतें मिली थी जिसमें सीपीसी बेंगलुरु के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न को कुछ तकनीकी कारणों से अमान्य घोषित कर दिया गया. जिसके कारण कई करदाताओं को रिफंड प्राप्त नहीं हो पाया. क्योंकि इनकी प्रोसेसिंग की समय सीमा निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए 31.12.2024 थी, जो समाप्त हो चुकी है. इसलिए इन्हें कानून कानूनी रूप से मान्य किया जाना जरूरी है.
किसे नहीं मिलेगा लाभ?इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 119 के अंतर्गत रिटर्न प्रोसेसिंग की समय सीमा को बढ़ाने में ढील प्राप्त होती है. हालांकि सीबीटी द्वारा जारी सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि जिन करदाताओं ने पैन आधार लिंक नहीं किया है उन्हें रिफंड नहीं जारी किया जाएगा. यानी जिन कर दाताओं का रिटर्न केवल तकनीकी कारणों से अमान्य घोषित कर दिया गया था उन्हें अब रिफंड प्राप्त हो सकेगा.
आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेटनिर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तिथि को बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया है. यदि आपने अभी तक अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है तो इस तिथि से पहले जरूर कर लें. यदि आप इस अंतिम तिथि से भी चूक जाते हैं तो 31 दिसंबर से पहले विलंबित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं.
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