राजस्थान हाईकोर्ट ने देवली-उनियारा विधानसभा उपचुनाव-2024 के दौरान समरावता थप्पड़ कांड में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को बड़ी राहत दी है। शुक्रवार को जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकलपीठ ने नरेश मीणा की तीसरी जमानत याचिका स्वीकार कर ली। यह जमानत नगरफोर्ट थाने में दर्ज एफआईआर संख्या 167/24 के तहत आगजनी और बलवा के मामले में दी गई है।
हालांकि, कोर्ट के दो दिन के अवकाश के कारण नरेश मीणा की रिहाई में देरी हो सकती है। संभावना है कि वह सोमवार को टोंक जेल से बाहर आकर एससी-एसटी कोर्ट में बेल बांड पेश करेंगे। बता दें कि इस फैसले के बाद नरेश मीणा के समर्थकों में खुशी की लहर है। कई जगहों पर उनके समर्थक आतिशबाजी कर जश्न मना रहे हैं। वहीं, नरेश मीणा को जमानत मिलने के बाद उनके वकील फतेहराम मीणा भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए न केवल कानूनी जीत है, बल्कि न्याय में विश्वास की भी जीत है।
#नरेश_मीणा के वकील फतेहराम भाईसाहब की आंखों के आंसू बता रहे हैं कि कितनी मेहनत की है,
— Meena Samaj Jaipur (@MeenasamajJPR) July 11, 2025
वकीलों की टीम ने नरेश जी को बाहर लाने के लिए। बहुत बहुत ध्यानवाद pic.twitter.com/Tp1TPJ1wz6
दरअसल, नरेश मीणा पिछले आठ महीने से हिरासत में थे। इस केस में उनके वकील फतेहराम मीणा ने कड़ी पैरवी की। फतेह राम ने बताया कि इससे पहले नरेश की दो ज़मानत याचिकाएँ हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी थीं। पहली याचिका 14 फरवरी और दूसरी 30 मई को खारिज हुई थी। लेकिन तीसरी याचिका पर जस्टिस प्रवीर भटनागर की अदालत ने राहत देते हुए ज़मानत दे दी। फतेह राम मीणा ने हाईकोर्ट में मज़बूत पैरवी करके नरेश को आगजनी और दंगा-फसाद के मामले में यह राहत दिलाई, जबकि नरेश को थप्पड़ कांड में पहले ही ज़मानत मिल चुकी थी।
क्या है समरावता थप्पड़ कांड?
गौरतलब है कि 13 नवंबर 2024 को देवली-उनियारा उपचुनाव के दौरान समरावता गाँव में मतदान का बहिष्कार किया गया था। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने अधिकारियों पर जबरन चुनाव कराने का आरोप लगाया था। इस दौरान मतदान केंद्र पर मौजूद एसडीएम अमित चौधरी से उनकी हाथापाई हुई और नरेश ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। इस घटना के बाद समरावता में हिंसा भड़क उठी। समर्थकों ने पुलिस पर पथराव किया और वाहनों में आग लगा दी। पुलिस ने नरेश को 14 नवंबर को गिरफ्तार किया था। इस मामले में उसके खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया गया था।
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