
पूर्वी चंपारण। 20वीं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीमा कुमारी ने जिला के कुंडवा चैनपुर रेलवे स्टेशन के समीप स्थित मंदिर के महंत की गोलीमार कर निर्मम हत्या मामले में दोषी पाते हुए नामजद पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को पच्चीस हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अर्थ दंड नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
सजा कुंडवा चैनपुर थाना के बैरिया निवासी संजय कुमार सिंह के पुत्र आशुतोष कुमार सिंह, हसनपुर निवासी रामेश्वर राम के पुत्र रूपेश कुमार , बद्री राम के पुत्र आकाश कुमार, खरेही बारा फरीद निवासी स्व. बमभोली सिंह के पुत्र मुकेश कुमार सिंह व घोड़ासहन थाना के सिंगरहिया निवासी स्व.कन्हैया सिंह के पुत्र केशव कुमार सिंह को हुई है। मामले में मृतक महंत सुरेश सिंह उर्फ मस्तान जी के भाई स्थानीय निवासी हरेंद्र सिंह ने अपने भाई की गोलीमार कर हत्या कारित करने मामले में कुंडवा चैनपुर थाना में मामला दर्ज कराते हुए पांच अज्ञात बाइक सवार युवकों को नामजद किया था।
दर्ज मामले में कहा गया था कि 21 जुलाई 2022 के दोपहर करीब एक बजे वे कुंडवा चैनपुर स्टेशन रोड़ हनुमान मंदिर के दक्षिण पैक्स कार्यालय में था। मंदिर के महंत उसके भाई सुरेश सिंह उर्फ मस्तान जी मंदिर में पूजा कर बगल के कमरा में सोने चले गए। उसी दौरान तीन गोली चलने की आवाज सुनाई दी। वे पैक्स कार्यालय से निकल कर मंदिर के तरफ दौड़े तो देखा कि दो बाइक पर पांच युवक पिस्टल लहराते भाग रहे है। मंदिर के विश्राम कमरा में देखा कि उसका भाई महंत सुरेश सिंह उर्फ मस्तान जी के माथे से खून बह रहा है और उसका भाई शिथिल पड़ा है। अपराधियों की गोली मार देने से घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो गई। बहुत पूर्व से ही उक्त मंदिर के महंत को लेकर तथा मंदिर एवं मंदिर के ज़मीन हड़पने को लेकर कुछ लोग नाराज चल रहे थे।
पुलिसिया अनुसंधान में अपराधियों की सुराग धीरे धीरे मिलती गई और घटना में संलिप्त पांचों अभियुक्तों को पुलिस ने धर दबोचा। महज दो माह के भीतर ही अनुसंधानकर्ता ने पांचों अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित कर दिया। सत्र वाद संख्या 26/2023 विचारण के दौरान लोक अभियोजक दिग्विजय नारायण सिन्हा ने दस गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा। महज घटना से तीन वर्ष में ही न्यायाधीश ने न्यायिक प्रक्रिया पूरी कर तथा दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद धारा 302 भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट में दोषी पाते हुए सभी नामजद पांचों अभियुक्तों को उक्त सजा सुनाए है। कारागार में बिताए अवधि का समायोजन सजा की अवधि में की जाएगी।
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